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विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन KCWAS के अध्यक्ष सीमा गोस्वामी के विरुद्ध SECL क्वार्टर में ‘अवैध निवास’ व ‘बिना अनुमति स्कूल–चर्च संचालन’ की शिकायत

विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन KCWAS के अध्यक्ष सीमा गोस्वामी के विरुद्ध SECL क्वार्टर में ‘अवैध निवास’ व ‘बिना अनुमति स्कूल–चर्च संचालन’ की शिकायत

( BLUEINK.IN )कोरबा: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिला सहमंत्री राजनारायण गुप्ता ने कोरबा कलेक्टर को एक औपचारिक आवेदन सौंपकर पंप हाउस क्षेत्र स्थित SECL क्वार्टर में कथित अवैध गतिविधियों की शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन में वर्तमान KCWAS के अध्यक्ष सीमा गोस्वामी के विरुद्ध सरकारी आवास पर अवैध कब्जा रखने और बिना अनुमति स्कूल एवं चर्च संचालित करने का आरोप लगाया गया है।

कलेक्टर कार्यालय में दिए गए आवेदन के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सीमा गोस्वामी स्वयं को मसीही समाज की अध्यक्ष बताती हैं जबकि वह एक हिन्दू धर्म से आती है और वर्तमान में SECL के एक आवास में रह रही हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की अधिकृत स्वीकृति प्राप्त नहीं है। आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित क्वार्टर का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए निर्धारित है, जबकि उसके भीतर शैक्षणिक एवं धार्मिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

1. SECL क्वार्टर में अवैध निवास का आरोप
आवेदन में कहा गया है कि संबंधित महिला को SECL की ओर से कोई वैध आवंटन नहीं मिला है, फिर भी वह क्वार्टर में निवास कर रही हैं। इसे सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग बताते हुए इसकी जांच की मांग की गई है।

2. बिना अनुमति स्कूल एवं चर्च संचालन
आवेदन में दावा किया गया है कि आवासीय परिसर में बिना किसी सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के स्कूल और चर्च संचालित किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह SECL नियमों, भवन उपयोग एवं सार्वजनिक सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।

3. संभावित सामाजिक तनाव व अव्यवस्था का मुद्दा
विहिप पदाधिकारी का आरोप है कि सरकारी संपत्ति का इस प्रकार उपयोग क्षेत्र में “सामाजिक तनाव” उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए संबंधित विभागों से अनुमोदन अनिवार्य होता है, जो इस मामले में कथित रूप से प्राप्त नहीं किया गया है।

क्या मांगी गई कार्रवाई?
आवेदन में कलेक्टर से निम्न कदम उठाने का अनुरोध किया गया है—

1. सीमा गोस्वामी द्वारा SECL क्वार्टर के अवैध कब्जे की जांच कर तत्काल निरस्तीकरण / विस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2. बिना अनुमति संचालित स्कूल एवं चर्च को तत्काल सीज कराते हुए पूर्ण कानूनी कार्रवा की जाए।

3. पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु संबंधित विभाग (SECL प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग) को निर्देशित किया जाए।

4. सरकारी संपत्ति के गैरकानूनी उपयोग,नियम उल्लंघन एवं अन्य संभावित दंडनीय कृत्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।