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महिला का रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौज कर दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म जैसी घटना को दिया अंजाम कोर्ट ने सुनाई सजा

महिला का रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौज कर दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म जैसी घटना को दिया अंजाम कोर्ट ने सुनाई सजा

 

घटना दिनांक 02.06.2024 की है, 15 ब्लॉक निवासी अभियुक्त कृष्णा सिदार ने अपने साथी तुलसी नगर निवासी साहिल यादव के साथ मिलकर पीड़िता को रात्रि 9 बजे शारदा विहार फाटक के पास से अपहरण कर पीड़ित को मुड़ापार हेलीपेड स्थित जंगल ले जाकर, पहले पीड़िता को हाथ मुक्कों से मारा, फिर बेल्ट से बेरहमी से पीटा, और उसके बाद पीड़िता के साथ अभियुक्त कृष्णा सिदार ने बलात्कार की दुःसाहसी घटना को अंजाम दिया था, फिर अगली सुबह उसके घर पहुचकर पीड़ित का मोबाइल तोड़ कर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी शिकायत पीड़िता ने चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली में की, जिस पर पुलिस ने धारा 294, 506, 323, 427, 376, 366, 34 ipc दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश एफ. टी. सी. माननीय सीमा प्रताप चंद्रा द्वारा दिनांक 29. 01.2025 को आरोपी कृष्णा सिदार को 10 वर्ष की कठोर सजा और जुर्माने से और साहिल यादव को 3 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया है, पीड़िता की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ( एफ. टी. सी.) मोहन सोनी ने पर्याप्त साक्ष्य पेश कर शानदार बहस कर अपना पक्ष रखा।